Payment of family pension, death gratuity and other dues to the family on death of a Government servant during service - Regarding

 1/11/2021-330

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

           तीसरा तल, लोक नायक भवन 

           खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

                कार्यालय ज्ञापन

fa:-सेवा के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर परिवार को पारिवारिक पेंशन, मृत्यु उपदान एवं अन्य देय राशि का भुगतान - बाबत।


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी ने हालिया उछाल के दौरान कई सरकारी कर्मचारियों के जीवन का दावा किया है। कई मामलों में, मृतक कर्मचारी अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे और हताहतों ने परिवारों को तबाह कर दिया है और आजीविका के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि मृतक कर्मचारियों के संबंध में परिवार पेंशन और अन्य हकदारियां उनके परिवारों को शीघ्रता से जारी की जाएं।


2. पारिवारिक पेंशन की मंजूरी और बैंक के माध्यम से इसके वितरण की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इसमें पीएओ और सीपीएओ का संदर्भ शामिल है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 80-ए में अनंतिम पारिवारिक पेंशन और अनंतिम मृत्यु उपदान, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के लंबित भुगतान का प्रावधान है। 3. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं.


1/11/2020-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मुखिया द्वारा अनंतिम पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए


पात्र से परिवार पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत कार्यालय का


परिवार के सदस्य, परिवार पेंशन मामले को वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित करने की प्रतीक्षा किए बिना


(पीएओ)। नियम 80-ए कार्यालय के प्रमुख द्वारा एक बार अनंतिम मृत्यु उपदान के भुगतान का प्रावधान करता है


पारिवारिक पेंशन/मृत्यु उपदान मामले को पीएओ को अग्रेषित कर दिया गया है।


4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे ऊपर बताए गए नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय प्रमुख द्वारा अनंतिम परिवार पेंशन का भुगतान तत्काल पात्र परिवार के सदस्य से दावे की प्राप्ति (मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ) और पीएओ को मामला अग्रेषित करने के तुरंत बाद नामितों/परिवार के सदस्यों को अनंतिम मृत्यु उपदान का भुगतान किया जाता है।


साथ ही साथ शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर बैंक के माध्यम से नियमित पारिवारिक पेंशन के संवितरण एवं परिवार की अन्य पात्रताओं के भुगतान हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार पेंशन के लिए पीपीओ जारी किया गया है और परिवार पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर बैंक द्वारा नियमित पारिवारिक पेंशन का संवितरण शुरू किया गया है।


6. सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार के सभी अधिकारों के शीघ्र संवितरण की सुविधा के लिए, दो अलग-अलग नोट- एक पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के संबंध में और दूसरा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों के संबंध में भी संलग्न हैं अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II, क्रमशः।


7. सभी मंत्रालय/विभाग तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय प्रत्येक माह की 5 तारीख को निम्नलिखित प्रारूप में प्रशासनिक विभाग के सचिव को मासिक विवरण प्रस्तुत करेंगे:


8. मंत्रालय/विभाग और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में एक समेकित विवरण प्रत्येक मंत्रालय विभाग द्वारा प्रत्येक की 10 तारीख तक इस विभाग को भेजा जाए।





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