सेवा के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उपलब्ध लाभ
(Benefits available in the case of death of a Central Government Employee covered under National Pension System during service)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के तहत उनकी मृत्यु की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के तहत संचित पेंशन कोष से लाभ चुनने का विकल्प दिया गया है। मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है।
मामले में, केंद्र सरकार के कर्मचारी इस संबंध में अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके, पहले 15 वर्षों की सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ का डिफ़ॉल्ट विकल्प है और उसके बाद, डिफ़ॉल्ट विकल्प एनपीएस के तहत लाभ होगा। वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट विकल्प इन नियमों के अनुसार मार्च, 2024 तक प्रचलन में है, भले ही सरकारी कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
• एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की सेवा में मृत्यु की स्थिति में निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं:
सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार या डिफ़ॉल्ट विकल्प या
यदि सरकारी कर्मचारी ने एनपीएस के तहत लाभ का विकल्प चुना है, तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी संचित पेंशन राशि से लाभ मिलेगा।
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