नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में निवारक उपाय

 एफ.सं. ११०१३/९/२०१४-स्था.ए.III


भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 28 मई, 2021


कार्यालय ज्ञापन


विषय: नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में निवारक उपाय।


अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक ६ मई, २०२१ के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ३१ मई, २०२१ तक उपस्थिति को विनियमित करने के निर्देश जारी किए गए थे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उपस्थिति की मौजूदा व्यवस्था को 15 जून, 2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।


सरकार के उप सचिव। भारत की

1. सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार 

2. पीएमओ/कैबिनेट सचिवालय

3. माननीय राज्य मंत्री (पीपी) के पीएस 

4. सचिव (कार्मिक) के पीएसओ

5. सीनियर टेक। निदेशक, एनआईसी, डीओपी एंड टी - अपलोड करने के लिए।



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